*आधार से जुड़ेगा श्रमिक पंजीयन, 30 जून तक विवरण अपडेट कराना अनिवार्य*

*आधार से जुड़ेगा श्रमिक पंजीयन, 30 जून तक विवरण अपडेट कराना अनिवार्य*

बिलासपुर।  श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन को आधार से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत श्रमिकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का आधार रिकॉर्ड से मिलान कर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। यह अभियान 30 जून 2026 तक संचालित होगा।

श्रम विभाग की सहायक आयुक्त ज्योति मिश्रा ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आधार सत्यापन एवं विवरण अद्यतन कराने की अपील की है, ताकि उन्हें शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित केंद्र में पहुंचकर बायोमेट्रिक अथवा दस्तावेजों के माध्यम से पहचान का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के दौरान नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं मोबाइल नंबर सहित अन्य आवश्यक जानकारी आधार के अनुरूप अपडेट की जाएगी। नाम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दर्ज किया जाएगा, जिससे भविष्य में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न हो।

    आवेदन के साथ आधार कार्ड की स्पष्ट प्रति, सहमति पत्र, ई-साइन एवं ओटीपी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन के समय श्रमिक का लाइव फोटो भी लिया जाएगा। सत्यापन एवं संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक आवेदन क्रमांक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वह अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेगा।अधिक जानकारी अथवा सहायता के लिए श्रमिक न्यू कंपोजिट बिल्डिंग स्थित जिला श्रम कार्यालय, बिलासपुर अथवा अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर एवं लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट